वाराणसी में राजू दास पर दर्ज हुआ मुकदमा, 17 फरवरी को कोर्ट करेगा सुनवाई

वाराणसी में राजू दास पर दर्ज हुआ मुकदमा, 17 फरवरी को कोर्ट करेगा सुनवाई

वाराणसी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के  पूर्व रक्षामंत्री मुलायम सिंह यादव के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाले हनुमान गढ़ी के महंत राजूदास की अमर्यादित टिप्पणी के बाद से प्रदेश के समाजवादी विचारधारा के लोगों के अन्दर का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है।

आज राजूदास के खिलाफ वाराणसी की सिविल कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेम प्रकाश सिंह यादव द्वारा मुकदमा दायर किया गया। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और आगामी 17 फरवरी को मामले की सुनवाई करेगा।  

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न्याय तक से बात करते अधिवक्ता प्रेम प्रकाश यादव

इस दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ता, सजामवादी पार्टी के कार्यकर्त्ता और नागरिक समाज के लोग भी मौजूद रहे।

कोर्ट में मुकदमा दायर करने वाले वकील प्रेमप्रकाश सिंह यादव ने इस दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि राजूदास ने गरीबों के मसीहा और हमारे भगवान के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करके हमारी भावनाओं को आहत करने का काम किया है। हम चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कोर्ट कड़ी से कड़ी सजा दे जिससे आने वाले समय में किसी महापुरूष का अपमान करने से पहले व्यक्ति सौ बार सोचे।

वादी वरिष्ठ अधिवक्ता रामदुलार प्रजापति ने कहा कि ऐसे महान व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी करने वाला राजूदास आज खुले में घूम रहा है और उसके खिलाफ कोई पुलिसिया कार्रवाई तक नहीं हुई।

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समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने कहा कि स्माजवादी लोग नेता जी के अपमान को वर्दाश्त नहीं करेंगे।

समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय सचिव डॉ संजय सोनकर ने कहा कि संघ के लोग लगातार समाज को बांटने की साजिश कर रहे हैं। यह  राजूदास संत के नाम पर एक धब्बा है इस गिरफ्तार करके जेल भेजा जाना चाहिए।

समाजवादी पार्टी के अवधेश कुमार अंबेडकर ने कहा कि हम लोग न्याय और संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं और न्यायिक रूप से इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। आज दाखिल वाद को मामनीय कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। हमें उम्मीद है कि ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को उचित सजा मिलेगी।

परिवाद दाखिल करने वालों में राजेश यादव, अवधेश अम्बेडकर, डा० संजय सोनकर, राहुल यादव, कमलेश, आनन्द, आशीष, राजेश, जितेन्द्र विश्वकर्मा, सत्य प्रकाश के साथ बड़ी संख्या में सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्त्ता उपस्थित रहे।

मिनजानिब प्रार्थी प्रेम प्रकाश सिंह यादव (एडवोकेट) उम्र लगभग 43 वर्ष पुत्र मोती सिंह यादव निवासी-3बी/42 आवास विकास कालोनी, दौलतपुर, थाना-लालपुर, पाण्डेयपुर, कमिश्नरेट, वाराणसी निम्नलिखित निवेदन करता है-

1. यह कि प्रार्थी पता उपरोक्त का निवासी है तथा पेशे से अधिवक्ता है।

2. यह कि हनुमानगढ़ी अयोध्या के तथाकथित महंत राजू दास ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत के पूर्व रक्षामंत्री, पिछड़ो, वंचितो, किसानो, मजदूरों, नौजवानों के मसीहा व लोकतंत्र तथा संविधान में आस्था रखने वाले आम जनमानस के रहनुमा मुलायम सिंह यादव की कुंभ मेले में लगे मूर्ति पर टिप्पणी करते हुये अपने एक्स हैण्डल पर दिनांक 20.01.2025 को लिखा कि “अगर आप कुम्भ मेले मे जा रहे हैं तो इस कठमुल्ले के उपर जरूर मूत के जाए….” और बाद में उनके उक्त बयान पर जब लोगो ने आपत्ति दर्ज कराया और माफी मांगने को कहा तो उन्होने माफी मांगने से इन्कार कर दिया।

3. यह कि पिछड़ा वंचित समुदाय मुलायम सिंह यादव में आस्था रखता है और वे वंचितो के लिये किसी भगवान व मसीहा से कम नहीं है। तथाकथित महंत राजू दास ने एक्स हैण्डल पर लिखे व सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचारित किये गये उक्त बयान प्रयोजनपूर्वक व जान बूझकर अपने शब्दों द्वारा अलगाववादी किया कलापों कि भावना को भड़काया व बढ़ावा दिया है व भारत कि एकता व अखण्डता को खतरे में डालने का प्रयास किया है। उनके इस बयान से समाजवादियों, पिछड़े व वंचित समाज के लोगो, मजदूरो, किसानो व नौजवानों में आकोश है, उनके उक्त बयान से जातियों व समुदायों के बीच असौहार्द्र, शत्रुता व बैमनस्यता की भावना पैदा हुई है जो समुदायों के बीच सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, महन्त राजू दास ने उक्त टिप्पणी से मुलायम सिंह यादव को कठमुल्ला कहकर व उनके उपर मूतने जैसे अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर जो लांच्छन लगाया है इससे व्यक्तियों व समाज के दो वर्गों के बीच वैमनस्यता व घृणा उत्पन्न हो गयी है जो इस देश कि एकता व सामाजिक सौहार्द्र को खंण्डित कर रहा है, उनके इस टिप्पणीं से पिछड़ा, वंचित समुदाय अपने आपको अपमानित महसूस कर रहा है और मुलायम सिंह यादव में आस्था रखने वाले लोगो कि भावनायें आहत हुई है तथा उन्हे ठेस पहुंचा है। उन्होनें यह टिप्पणी जान बूझकर के साजिश के तहत समुदाय विशेष के विरूद्ध अपराध को उद्दीप्त करके प्रकाशित व प्रचारित किया है और उन्होने आशायित शब्दों द्वारा लांच्छन लगाते हुये प्रकाशित किया कि माननीय मुलायम सिंह यादव व उनमें आस्था रखने वाले लोगो को अपमानित किया जा सके। महन्त राजू दास का उक्त कृत भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152, 196, 197, 298, 299, 302, 351, 353, 356 व आई०टी० एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध है।

 4. यह कि प्रार्थी को राजू दास के एक्स हैण्डल व सोशल मीडिया, प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से घर पर व कचहरी में पढ़ने से पता चला। प्रार्थी मान्यवर मुलायम सिंह यादव में आस्था रखता है। उनका अनुयायी है। मान्यवर मुलायम सिंह यादव प्रार्थी सहित उन तमाम पिछड़ों, वंचितों व लोकतंत्र तथा संविधान में यकीन रखने वाले लोगों के मसीहा है व हम लोगो के लिए किसी भगवान से कम नहीं है। प्रार्थी थाना लालपुर, पाण्डेयपुर में रहता है व कचहरी में वकालत करता है इसलिए माननीय न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार है।

5. यह कि तथाकथित महंत राजू दास के उक्त अमर्यादित व भड़काउ व अलगाववादी टिप्पणी से प्रार्थी सहित राजेश यादव, अवधेश अम्बेडकर, डा० संजय सोनकर, राहुल यादव, कमलेश, आनन्द, आशीष, राजेश, जितेन्द्र विश्वकर्मा, सत्य प्रकाश सहित लाखो लोगो कि भावनायें आहत हुई है। जिससे समाज में आकोश, अलगाव व रोष का माहौल बना हुआ है।

6. यह कि उक्त परिस्थिति में महन्त राजू दास के खिलाफ परिवाद दर्ज किया जाना उचित व न्याय संगत है।

प्रार्थना

अतः माननीय न्यायलय से विनम्र प्रार्थना है कि महन्त राजू दास के खिलाफ परिवाद दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने का आदेश देने की कृपा करें। 

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